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Saturday, June 7, 2025

KSCA को मिली कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार 6 जून 2025 को केएससीए के पदाधिकारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के संबंध में केएससीए प्रबंधन और उसके शीर्ष पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बेंगलुरु भगदड़ मामले में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए प्रबंधन अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम को अंतरिम राहत देते हुए आदेश पारित किया। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा। अंतरिम व्यवस्था के तहत अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता 2, 3 और 4 के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई बलपूर्वक कदम न उठाएं बशर्ते याचिकाकर्ता चल रही जांच, पूछताछ, आयोग आदि के साथ सहयोग करेगा।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता शशि किरण ने कहा कि जांच जारी रहने दी जानी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी से छूट नहीं देने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। केएससीए के वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि गिरफ्तारियां होंगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, एक आरोपी को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। वह भागने की कोशिश कर रहा था। वह दुबई जा रहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरोपी निखिल सोसले को शुक्रवार 6 जून की सुबह दुबई जाते समय हिरासत में लिया गया। जांच जारी रहने दें। गिरफ्तारी तभी होगी जब जरूरत होगी।

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