नई दिल्ली: RCB के प्रशंसकों के लिए 4 जून का दिन खुशी का था, जब उनकी प्यारी टीम ने आईपीएल में जीत का जश्न मनाया। लेकिन, यह जश्न जल्द ही मातम में बदल गया, जब एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 56 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे के बाद आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के दो कर्मचारी, किरण कुमार (सीनियर इवेंट मैनेजर) और सुनील मैथ्यू (वाइस प्रेसिडेंट – बिजनेस अफेयर्स) को गिरफ्तार किया गया था। अब, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निखिल सोसाले को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया गया है।
जश्न जल्द ही मातम में बदल गया, क्या हुआ था उस दिन?
4 जून को आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों प्रशंसक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे। स्टेडियम की क्षमता करीब 35,000 दर्शकों की है, लेकिन आयोजकों की ओर से की गई मुफ्त एंट्री पास की घोषणा ने भीड़ को बेकाबू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की FIR, गेट नंबर 2, 2A, 6, 7, 15, 17, 18, 20 और 21 पर भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। पुलिस का कहना है कि आरसीबी की वेबसाइट पर मुफ्त पास वितरण की घोषणा इस हादसे की बड़ी वजह बनी।
गिरफ्तारी और सुनवाई
6 जून की सुबह सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने निखिल सोसाले को बेंगलुरु हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। उनके वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट में गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई को कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत तक के लिए टाल दिया था। बुधवार तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, गुरुवार (12 जून) को कोर्ट ने निखिल को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।