नई दिल्ली: भारतीय खेल मंत्रालय ने एक नया कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) समेत सभी चुनावों को 31 दिसंबर 2026 तक स्थगित करने की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से सभी महासंघों को इस फैसले की जानकारी दी। हाल ही में पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन (NSG) अधिनियम के तहत आवश्यक मूलभूत परिवर्तनों को लागू करने के लिए, महासंघों को दिसंबर 2026 तक अपने चुनाव टालने की अनुमति दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि “एनएसजी अधिनियम, 2025 के तहत आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को अपने चुनावी ढांचे और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और अपने संविधान/नियमों को एनएसजी अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है।”
राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसएफ) को अपनी आम सभा का फिर से गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय खोजने होंगे कि सभी सदस्य और इकाइयां एनएसजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हों। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सभी एनएसएफ कार्यकारी समितियों की संख्या 15 निर्धारित की गई है, और कम से कम चार आउटस्टैंडिंग मेरिट वाले स्पोर्ट्स पर्सन (एसओएम) अनिवार्य सदस्य होंगे। कार्यकारी समिति का कार्यकाल अधिकतम चार वर्ष होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें आगे कहा गया, “नए शासन ढांचे के तहत सुचारू परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बलों द्वारा एनएसजी अधिनियम के तहत लीगल आवश्यकताओं को अमल करन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है। जिन राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं… उन्हें जरूरी उपाय के रूप में 31 दिसंबर तक चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाती है।”
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पत्र में यह भी लिखा गया, “इस अवधि के दौरान, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ की मौजूदा कार्यकारी समिति, आम सभा की स्वीकृति के अधीन, संबंधित एनएसएफ के वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाकर अपना कार्य जारी रखेगी। यह एक बार का विस्तार केवल राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित नए चुनावी ढांचे में संक्रमण के उद्देश्य से है।”
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने एनएसएफ के चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा की है और पाया है कि आवश्यक परिवर्तनों को लागू करना बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 मानसून सत्र के दौरान संसद से पारित हुआ था, और 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी, जिससे यह विधि कानून बन गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नया कानून, यानी राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, 2011 की खेल संहिता की जगह लेगा। इस नए कानून के बारे में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार (19 दिसंबर 2025) को बताया, “अधिनियम से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। हम कानून को लागू करने से पहले इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसे अगले वर्ष जनवरी से लागू किया जाएगा।”

