भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की एकलपीठ ने न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में एमपी चेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (रिट याचिका क्रमांक WP-38803/2024) मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मध्य प्रदेश चेस एसोसिएशन को राहत प्रदान की है।
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा 29 और 30 सितंबर 2021 को पारित आदेशों को निरस्त कर दिया है और All इंडिया चेस फेडरेशन ने एमपी चेस एसोसिएशन की संबद्धता कार्यवाई 30 दिन में करने का निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में फेडरेशन ने अपनी वेबसाइट पर इसे update कर दिया है.
इस आदेश से एमपी में पुनः शतरंज गतिविधियों में पहले जैसा उछाल आयेगा.शतरंज प्रेमियों ने उक्त आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शतरंज अपणे उच्चतम स्तरीय आयोजन एवं पारदर्शी खेल प्रशासन के रूप में पूरे भारत वर्ष में ख्याति प्राप्त है.


